देशहित के नाम पर वे प्रतिबंधों को लागू कर सकते हैं
नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर प्रशासन को बताया कि देशहित के नाम पर वे प्रतिबंधों को लागू कर सकते हैं लेकिन समय-समय पर इसकी समीक्षा की जाएगी। राज्य में लागू प्रतिबंधों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली बेंच की अगुआई कर रहे जस्टिस एनवी रमना को सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने बताया, 'प्रतिदिन वे प्रतिबंधों की समीक्षा कर रहे हैं। घाटी के करीब 99 फीसद क्षेत्रों में प्रतिबंध नहीं हैं।' तुषार मेहता राज्य प्रशासन की ओर से मामले को देख रहे हैं।
बेंच में आर सुभाष रेड्डी और बी आर गवई भी हैं। बेंच ने तुषार मेहता से राज्य में इंटरनेट के इस्तेमाल पर लगे प्रतिबंध के बारे में सवाल किया कि यह मामला सीमा पार का है तो राज्य में इंटरनेट के इस्तेमाल पर रोक क्यों लगाई गई है। अब इस मामले की सुनवाई 5 नवंबर को की जाएगी।